बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने वालों पर NSA के तहत होगी कार्रवाई

बस्ती। बस्ती परिक्षेत्र के तीनों जिलों बस्ती, सिद्धार्थनगर तथा संतकबीर नगर में बिना अनुमति के अगर किसी भी व्यक्ति या संस्थान द्वारा ड्रोन उड़ाया गया तो उसके विरूद्ध गैगेस्टर एक्ट तथा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत कार्यवाही की जायेगी और ड्रोन का जब्तीकरण कराया जायेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक संजीव त्यागी ने शुक्रवार को बताया कि परिक्षेत्र के तीनों जिलों बस्ती, सिद्धार्थनगर तथा संतकबीर नगर के पुलिस अधीक्षकों, अपर पुलिस अधीक्षकों, पुलिस उपाधीक्षकों तथा थाना प्रभारी एवं चौकी प्रभारियों को निर्देश देते हुए उनसे कहा गया है कि यूपी ड्रोन नियमावली के तहत अगर बिना रजिट्रेशन एवं बिना अनुमति के अगर किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा ड्रोन उड़ाया गया तो उसके विरूद्ध गुण्डा एक्ट और एनएसए के तहत कार्यवाही करें।

सिद्धार्थनगर जिला नेपाल से सटा हुआ है। सीमावर्ती सभी गांवों के नागरिकों को यह बता दिया जाये कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा ड्रोन उड़ाया गया तो उसके खिलाफ त्वरित कार्यवाही करते हुए जेल भेजा जायेगा। उन्होंने बताया कि अगर किसी के यहां कोई समारोह होता है तो उसे ड्रोन उड़ाने के लिए थाने पर सूचना देनी होगी। थाने स्तर पर ड्रोन रजिस्टर तैयार करने का भी निर्देश दिया गया है इस रजिस्टर में ड्रोन के मालिक का पूरा पता तथा उसके पूरे पहचान का विवरण दर्ज किया जायेगा।
उन्होंने समस्त नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि ड्रोन नियमावली का पूरी तरह से पालन करें और अगर किसी व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाया जा रहा है तो उसके खिलाफ नजदीकी थाने पर सूचना दे सूचना देने वाले का नाम पूरी तरह से गोपनीय रखा जायेगा।