अदालत के आदेश पर खोला गया स्लाटर हाउस

अदालत के आदेश पर खोला गया स्लाटर हाउस

बरेली। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में सवा महीने से बंद मोहनपुर ठिरिया स्थित मारिया फ्रोजन स्लाटर हाउस में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उत्पादन शुरू हो गया है।

निर्धारित तादाद से अधिक पशु काटने के आरोप में पिछले साल एक दिसंबर को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्लाटर हाउस को सील कर दिया था। यहां से विभिन्न जिलों और विदेशों में मांस सप्लाई होता था।

क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अध्यक्ष मिली शिकायतों के आधार पर पिछले माह मारिया फ्रोजन शेल्टर हाउस को सील करा दिया था। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने फैक्ट्री परिसर में बिजली और पानी सप्लाई कटवा दी थी। आरोप था कि निर्धारित संख्या से कई गुना पशु काटे जा रहे हैं। इस कार्रवाई के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई। अदालत ने पक्ष सुनकर बिजली पानी तुरंत बहाल करने और स्लाटर हाउस शुरू करने के निर्देश दिए। इसके तहत बिजली पानी सप्लाई पिछले दिनों शुरू हो गई थी।

प्रदूषण नियंत्रण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिकारियों ने स्लाटर हाउस पर लगी सील सोमवार देर शाम खोल दी। इसके बाद मंगलवार से उत्पादन प्रक्रिया शुरू हो गई है।

नगर निगम के स्लाटर हाउस का संचालन मारिया एग्रो फ्रोजन फूड प्रोडेक्ट्स फर्म करती है। मारिया फ्रोजन के प्रबंधक ईशान खान ने बताया कि कोर्ट ने उन्हें न्याय दिया है।

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