सपा के बागी विधायक का बीजेपी में शामिल होने का रास्ता साफ

सपा के बागी विधायक का बीजेपी में शामिल होने का रास्ता साफ

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी से बगावत करने के बाद साइकिल से उतारे गए विधायक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 15 साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया है। जिससे विधायक के अब भाजपा में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है।

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की दो सदस्यीय पीठ ने लखनऊ हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है।

याचिकाकर्ता से पीठ ने कहा है कि हाईकोर्ट के दो जजों ने फैसला आपके खिलाफ दिया है, ऐसे में इस पर सुनवाई करना उचित नहीं है।

अभय सिंह अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा सीट से विधायक है और उनकी गिनती उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों में की जाती है। बगावत के बाद विधायक को समाजवादी पार्टी ने अपने दल से निकाल दिया है।

उल्लेखनीय है कि अयोध्या जनपद के महाराजगंज थाना क्षेत्र में वर्ष 2010 में हुए मामले में विकास सिंह ने अभय सिंह और उनके साथियों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया था।

घटना को लेकर दर्ज कराई गई एफआईआर में कहा गया है कि विकास सिंह पर हथियारों से हमला किया गया, लेकिन इस मामले में विरोधाभासी बयानों के चलते मामला जटिल हो गया और कुछ समय बाद यह केस अंबेडकर की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया।

तकरीबन 13 साल तक चली लंबी सुनवाई के बाद अंबेडकर नगर की अदालत ने 10 मई 2023 को अभय सिंह समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया था।

विकास सिंह ने इस फैसले को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का दरवाजा खटखटाया था।

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