सिंगर से रेप- बाहुबली पूर्व विधायक को 15 साल की कैद- एक लाख..
भदोही। जनपद की ज्ञानपुर विधानसभा सीट से विधायक रहे बाहुबली विजय मिश्रा को एमपी- एमएलए कोर्ट ने गायिका के साथ अंजाम दिए गए गैंगरेप के मामले में 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पाए गए पूर्व एमएलए पर 1 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना करते हुए उसके ऊपर अर्थदंड भी लगाया है।
शनिवार को एमपी -एमएलए कोर्ट द्वारा वाराणसी की रहने वाली गायिका के साथ वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान अंजाम दिए गए गैंगरेप के मामले में बीते दिन दोषी पाए गए जनपद भदोही की ज्ञानपुर विधानसभा सीट के विधायक रहे बाहुबली विजय मिश्रा को 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए उसके ऊपर 110000 रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है।
बीते दिन शुक्रवार को दोषी ठहराए गए बाहुबली के बेटे और पोते को अदालत द्वारा दोष मुक्त डिक्लेयर किया गया था।
आरोप है कि ज्ञानपुर विधानसभा सीट के विधायक रहे विजय मिश्रा और उसके बेटे विष्णु मिश्रा तथा पोते ज्योति मिश्रा ने वर्ष- 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान कार्यक्रम के बहाने बुलाकर गायिका के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था।
लेकिन उस समय बाहुबली विजय मिश्र के दबदबे के कारण गायिका चाहकर भी अपनी शिकायत किसी को नहीं बता सकी थी। वर्ष 2017 में जब योगी सरकार राज्य की सत्ता में आई और उसने अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू हुआ तो गायिका ने अपनी पीड़ा शासन और प्रशासन को सामने आते हुए बताई ।
शुक्रवार को एमएलए एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश सुबोध सिंह ने गैंगरेप के इस मामले की सुनवाई करते हुए बाहुबली विजय मिश्रा को दोषी करार देते हुए उसके बेटे एवं पोते को दोष मुक्त डिक्लेयर किया था। पीड़िता गायिका की पैरवी कर रहे अधिवक्ता दिनेश चंद्र ने बताया है कि एमपी एमएलए कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए बाहुबली विजय मिश्रा को गैंग रेप के इस मामले में दोषी पाया था।