UP सरकार को झटका- दरोगा भर्ती अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

UP सरकार को झटका- दरोगा भर्ती अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत
  • whatsapp
  • Telegram

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट से दरोगा भर्ती- 2021 की भर्ती प्रक्रिया से बाहर किए गए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। अभ्यर्थन निरस्त करने के सरकार के आदेश को हाईकोर्ट ने कैंसिल करते हुए बाहर किए गए अभ्यार्थियों की भर्ती संबंधित प्रक्रिया को 3 महीने के भीतर पूरा करने का आदेश दिया है।

बृहस्पतिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2021 में हुई दरोगा भर्ती से बाहर किए गए सैकड़ो अभ्यर्थियों को राहत देते हुए उनके द्वारा दाखिल की गई याचिकाओं को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार के उसे आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें याचिका दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों को विभिन्न कारणों की वजह से भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था।

हाई कोर्ट ने अगले 3 महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया से बाहर किए गए अभ्यर्थियों को 3 महीने के भीतर भर्ती की समस्त प्रक्रिया को पूरा करने का परमादेश जारी किया है।

अपने आदेश में हाई कोर्ट ने कहा है कि यह आदेश उन अभ्यर्थियों पर भी लागू होगा, जिन्होंने हाई कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल नहीं की थी, लेकिन उनका मामला याचिका दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों के समान ही है। हाई कोर्ट के इस आदेश से राज्य सरकार को जोर का झटका लगा है।

  • whatsapp
  • Telegram
Next Story
epmty
epmty
Top