रिंकू सिंह राही हमला कांडः 4 को मिली सजा - मुकेश चौधरी बरी

रिंकू सिंह राही हमला कांडः 4 को मिली सजा - मुकेश चौधरी बरी

मुजफ्फरनगर। वर्ष 2009 में तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी रिंकू सिंह राही पर हुए हमले के मामले में आज एससी/एसटी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। इस मामले में कोर्ट ने सपा नेता मुकेश चौधरी समेत आरोपी बनाये गये चार लोगों को रिहा कर दिया है। इसके अलावा अन्य चार आरोपियों को 10 साल के कारावास की सजा सुनाते हुए उन पर 20 हजार रुपये का जुर्माना किया है। एक अन्य आरोपी के गैर हाजिर चलने के कारण उसकी फाईल अलग कर दी गई है।


ज्ञातव्य है कि वर्ष 2009 में जिला समाज कल्याण विभाग में करोड़ों रुपये का छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति घोटाले का मामला प्रकाश में आया था। घोटाला खोलने जा रहे तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी रिंकू सिंह राही पर डीएवी काॅलेज के सामने नहर काॅलोनी में गोलियां बरसा दी गई थीं। मामले की गूंज लखनऊ तक पहुंच गई थी। इस मामले समाज कल्याण विभाग के 13 क्लर्कों सहित तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को भी निलंबित कर दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने 307/326 आईपीसी के तहत अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया था। बाद में पुलिस 9 लोगों को नामजद करते हुए उन्हें जेल भेजा था। इनमें सपा नेता मुकेश चौधरी, आदेश ठाकुर, ब्रज मोहन, परमीत, अशोक कश्यप, प्रहलाद, अमित छोकर, बाॅबी उर्फ पंकज व सुधीर शामिल थे।

पुलिस ने इस मामले में गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए सम्पत्ति का जब्तीकरण भी किया था। बाद में कोर्ट ने सम्पत्ति को रिलीज कर दिया था। यह मामला एससी/एसटी कोर्ट में चल रहा था। आज एडीजे द्वितीय ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है। न्यायाधीश ने इस मामले में नामजद किये गये मुकेश चौधरी, आदेश ठाकुर, ब्रज मोहन, परमीत को बरी कर दिया है। नामजद किये गये अशोक कश्यप, प्रहलाद, अमित छोकर, बाॅबी उर्फ पंकज को न्यायाधीश ने 10 साल का कारावास और 20 हजार रुपये की सजा सुनाई है। इस मामले में नामजद आरोपी सुधीर गैर हाजिर चल रहा है, उसकी फाईल कोर्ट ने अलग कर दी है। इस मामले में मुलजिमों की ओर से सीनियर एडवोकेट नासिर अली और राकेश कश्यप ने पैरवी की।

ज्ञातव्य है कि वर्ष 2009 में जिला समाज कल्याण अधिकारी पर हुए हमले की गूंज लखनऊ तक पहुंच गई थी। इस मामले की गाज भी कई कार्मिकों पर गिरी थी और मीडिया में भी यह कांड सुर्खियों में रहा था।

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