मुख्यमंत्री को मिली राहत-इस मामले में हाईकोर्ट का फैसला रद्द

मुख्यमंत्री को मिली राहत-इस मामले में हाईकोर्ट का फैसला रद्द

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की ओर से अवैध खनन के मामले में चौतरफा घिरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत दी गई है। उच्चतम न्यायालय ने पिछले दिनों झारखंड हाईकोर्ट की ओर से दिए गए फैसले को रद्द कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने अवैध खनन मामले में मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच को लेकर दायर की गई जनहित याचिका को सुनवाई करने के योग्य मान लिया था।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से अवैध खनन के मामले में घिरे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत देते हुए झारखंड हाईकोर्ट की ओर से दिए गए फैसले को रद्द कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया कि सत्यमेव जयते।

इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि सीबीआई एवं प्रवर्तन निदेशालय की जांच की मांग को लेकर दायर की गई याचिका लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई झारखंड की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खनन पट्टा आवंटित किए जाने के दावों के बाद चुनाव आयोग की ओर से भी इस मामले की जांच की शुरुआत कर दी गई थी, इसी मामले को लेकर मुख्यमंत्री की विधानसभा की सदस्यता के ऊपर तलवार लटकी हुई है।

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