सुप्रीमकोर्ट से मिली राहत- हल्द्वानी में अतिक्रमण पर नहीं चलेगा बुलडोजर

सुप्रीमकोर्ट से मिली राहत- हल्द्वानी में अतिक्रमण पर नहीं चलेगा बुलडोजर

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय की ओर से मकान टूटने के डर से हल्द्वानी में धरना दे रहे हजारों परिवारों को बड़ी राहत प्रदान की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अतिक्रमण हटाने पर रोक लगाते हुए उत्तराखंड सरकार एवं रेल मंत्रालय से जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई अब 8 फरवरी को की जाएगी।

बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय की ओर से हल्द्वानी के उन हजारों लोगों को बड़ी राहत प्रदान की गई है जिनके ऊपर अतिक्रमण हटाओ अभियान के अंतर्गत मकानों के टूटने की तलवार लटक रही थी। मकान दुकान आदि टूटने के डर से हल्द्वानी में धरना दे रहे लोगों को आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले से फिलहाल बड़ी राहत मिली है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अतिक्रमण हटाने के अभियान पर रोक लगाते हुए उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार और रेलवे मंत्रालय से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले पर भी स्टे कर दिया है जिसमें 7 दिन के भीतर रेलवे की 29 एकड़ जमीन को खाली कराने का आदेश दिया गया था। जस्टिस एसके कौल एवं ए एस ओका की पीठ ने यह भी माना है कि यह एक मानवीय मुद्दा है और इसका समाधान तलाशने की जरूरत है। हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर को अपने आदेशों में अतिक्रमण ध्वस्त करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट की ओर से लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए 1 हफ्ते का नोटिस देने का निर्देश भी दिया गया था।

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