पैकेट बंद छाछ में मिला चूहा-हाईकोर्ट में दी अर्जी-मांगा 20 लाख का मुआवजा

पैकेट बंद छाछ में मिला चूहा-हाईकोर्ट में दी अर्जी-मांगा 20 लाख का मुआवजा

नई दिल्ली। एक डेयरी कंपनी के छाछ के टेट्रा पैक में चूहे या चिकन का टुकड़ा मिलने का आरोप लगाते हुए दाखिल की गई याचिका को हाईकोर्ट ने सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि मामले को उचित फोरम यानी कंजूमर कोर्ट में उठाया जाए। हालांकि विद्वान न्यायाधीश ने फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को निर्देश दिया है कि वह याचिका पर सीमित समय में जवाब दें।




बृहस्पतिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है, जिसमें याची की ओर से एक डेरी कंपनी के छाछ के टेट्रा पैक में चूहे या चिकन का टुकड़ा मिलने का आरोप लगाते हुए कार्यवाही किए जाने की मांग की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि मुआवजे के लिए याची को उपभोक्ता अदालत जाना चाहिए। इस तरह के मामलों के लिए अलग से अदालत की व्यवस्था की गई है। आप प्रथम दृष्टया मुझे कुछ भी साक्ष्य नहीं दिखा सके हैं, इसलिए मैं कुछ भी विवादित तय नहीं कर सकती । मेरी नजर में प्रथम दृष्टया ऐसा कुछ नहीं है जिससे प्रोडक्ट में कमी साबित हो सके। यह पहलू एक रिट याचिका के जरिए तय नहीं हो सकता है। इसलिए इसे खारिज किया जाता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि याचिका खारिज किए जाने का मतलब यह नहीं है कि आप उपभोक्ता अदालत नहीं जा सकते हैं। उधर याचिकाकर्ता के वकील शादाब खान ने इसे अपने मुवक्किल के मौलिक अधिकार खासतौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले अधिकारों का उल्लंघन बताया है। वकील ने दावा किया है कि उनकी मुवक्किल शाकाहारी है और बीते साल छाछ पीने के बाद से उन्हें कई शारीरिक और मानसिक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है।

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