रेपिस्ट ठेकेदार को 10 साल की सजा- मजदूर की बेटी से किया था रेप

रेपिस्ट ठेकेदार को 10 साल की सजा- मजदूर की बेटी से किया था रेप

बुलंदशहर। अपने पास काम करने वाले मजदूर की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करते हुए उसके गर्भवती होने पर लड़की का गर्भपात करने वाले ठेकेदार को दोषी मानते हुए न्यायालय ने रेपिस्ट को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ठेकेदार के ऊपर 22 हजार रुपए का जुर्माना करते हुए उसे अर्थदंड से भी दंडित किया।

शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश अतिरिक्त न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम-द्वितीय तरुण कुमार सिंह ने वर्ष 2017 की 10 जून को मजदूर की बेटी के साथ रेप की वारदात को अंजाम देते हुए बाद में उसका गर्भपात करने के आरोपी ठेकेदार को दोषी मानते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है।

विद्वान न्यायाधीश ने दोषी पाए गए रेपिस्ट ठेकेदार पर 22000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार शर्मा एवं महेश राघव ने बताया है कि जहांगीरपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली महिला ने वर्ष 2017 की 24 नवंबर को थाने में तहरीर देकर बताया था कि गांव का रहने वाले ठेकेदार के पास उसका पति भी मजदूरी करता है।

2017 की 10 जून को आरोपी ने पीड़िता एवं उसके पति को काम करने पर लगा दिया और उनके घर पहुंच कर उसकी 14 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे दिया। बाद में भी आरोपी ठेकेदार ने कई मर्तबा डरा धमका कर उसकी बेटी से दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई थी। आरोप है कि वर्ष 2017 के नवंबर के महीने में आरोपी ने जबरन उसकी बेटी का गर्भपात करा दिया था।

पुलिस ने आरोपी ठेकेदार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करते हुए जांच पड़ताल के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। शुक्रवार को न्यायालय ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयान तथा साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी ठेकेदार को दोषी मानकर उसे 10 साल के कारावास की सजा सुनाते हुए उसके ऊपर 22000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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