नाबालिग से रेप- RCB के तेज गेंदबाज को हाईकोर्ट का राहत से इनकार

नाबालिग से रेप- RCB के तेज गेंदबाज को हाईकोर्ट का राहत से इनकार

जयपुर। इंडियन प्रीमियर लीग की चैंपियन रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के तेज गेंदबाज को नाबालिग के साथ रेप करने के मामले में हाईकोर्ट ने किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है।

बुधवार को इंडियन प्रीमियर लीग चैंपियन रॉयल चैलेंज बेंगलुरु के तेज गेंदबाज यश दयाल को राजस्थान हाई कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है। जस्टिस सुदेश बंसल की अदालत ने तेज गेंदबाज को राहत देने से इनकार करते हुए कहा है कि पीड़िता नाबालिग है, इसलिए तेज गेंदबाज यश दयाल की गिरफ्तारी और पुलिस कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई जा सकती है।

अदालत ने इसी के साथ रेप के मामले को लेकर केस डायरी तलब की है। इस मामले को लेकर अब अगली सुनवाई 22 अगस्त को की जाएगी।

अदालत में हुई बहस के दौरान क्रिकेटर यश दयाल के वकील कुणाल जैमन ने कहा कि हमारे खिलाफ गाजियाबाद में भी एक लड़की ने रेप का केस किया था, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। उसके सात दिन बाद ही जयपुर में दूसरी लड़की ने क्रिकेटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है।

वकील का आरोप है कि रेप के मामलों को लेकर पूरा गिरोह सक्रिय है जो इस तरह के मुकदमे दर्ज करवा कर ब्लैकमेल करना चाहता है।

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