दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा

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अजमेर। राजस्थान में अजमेर के पोक्सो मामलों के विशेष न्यायालय ने आज केकड़ी थाने से जुड़े दुष्कर्म के प्रकरण में आरोपी को बीस साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई।

लोक अभियोजक रुपेंद्र परिहार ने बताया कि न्यायाधीश पन्नालाल जाट ने अपने अहम फैसले में दुष्कर्म के आरोपी केकड़ी निवासी रमेशचंद को बीस साल का कठोर कारावास तथा 26 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

उन्होंने बताया कि पीड़िता के परिजनों ने 25 सितंबर 2021 को केकड़ी थाने में अपनी बच्ची के अपहरण का प्रकरण दर्ज कराया था जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी रमेशचंद को पीड़िता नाबालिग के साथ होटल से गिरफ्तार किया जहां उसने उसके साथ दुराचार किया। दुष्कर्म की पुष्टि हो जाने के बाद आज न्यायाधीश ने अपने फैसले में आरोपी रमेशचंद को उक्त सजा सुनाई।

वार्ता

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