कोर्ट पहुंचे राहुल की अर्जी मंजूर- जमानत पर 13 अप्रैल, सजा पर 3 मई को..

कोर्ट पहुंचे राहुल की अर्जी मंजूर- जमानत पर 13 अप्रैल, सजा पर 3 मई को..

सूरत। मोदी सरनेम मानहानि केस में मिली 2 साल की सजा रद्द कराने और नियमित जमानत को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोनों अर्जियां कोर्ट द्वारा मंजूर कर ली गई है। जमानत अर्जी पर 13 अप्रैल एवं सजा रद्द करने के मामले में 3 मई को अदालत द्वारा सुनवाई की जाएगी।

सोमवार को भारी लाव लश्कर के साथ सूरत की अदालत में पिछले दिनों कोर्ट से मिली 2 साल की सजा को रद्द कराने तथा रेगुलर जमानत के लिए अदालत पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोनों अर्जियों को सूरत की सेशन कोर्ट द्वारा मंजूर कर लिया गया है। मानहानि केस में मिली सजा को रद्द करने तथा रेगुलर जमानत मामले को लेकर दाखिल की गई जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 13 अप्रैल और सजा रद्द करने पर 3 मई को अगली सुनवाई की तिथि तय की गई है।

अपील करने के लिए राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी आज सूरत पहुंची थी। उधर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजीजू ने कांग्रेस के ऊपर अपना निशाना साधते हुए कहा है कि आपका राहुल गांधी जब ट्रायल चला तब आपने अपील क्यों नहीं की। कोर्ट ने जब आप को दोषी करार दे दिया है तो इसके बाद आप यह सब ड्रामा कर रहे हैं। यह कोर्ट पर दबाव डालने की नीति है, कांग्रेस पार्टी पूरे परिवार को देश से ऊपर मानती है।

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