मानहानि केस में दोषी करार राहुल गांधी को 2 साल की सजा- मिली जमानत

मानहानि केस में दोषी करार राहुल गांधी को 2 साल की सजा- मिली जमानत

नई दिल्ली। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है.. इस बयान के मामले में से जुड़े मानहानि केस में सूरत की अदालत द्वारा दोषी करार दिए गए सांसद राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। इसके बाद वकीलों की ओर से दी गई जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को अदालत द्वारा जमानत दे दी गई है।

बृहस्पतिवार को सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है.. वाले बयान से जुड़े मानहानि केस में सैशन कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए गए सांसद राहुल गांधी को 27 मिनट बाद सुनाए गए फैसले में 2 साल की सजा सुनाई गई है। राहुल गांधी ने अदालत के सम्मुख पेश होते हुए सजा मिलने से पहले कहा कि बयान देते वक्त मेरी मनसा गलत नहीं थी मैंने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी।

गौरतलब है कि वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित की गई एक चुनावी रैली के दौरान सांसद राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है।

चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो चाहे नरेंद्र मोदी। इस मामले की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी तीन बार अदालत में पेश हो चुके थे। आखिरी बार अक्टूबर 2021 के दौरान उनकी पेशी हुई थी। उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था।

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