नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 साल का हुआ कारावास

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 साल का हुआ कारावास

बेतिया, बिहार के पश्चिम चंपारण व्यवहार न्यायालय ने एक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने आरोपी वीरेंद्र कुमार को दोषी मानते हुये यह फैसला सुनाया है।

अदालत ने वीरेंद्र कुमार पर 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा, न्यायाधीश ने बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़िता को तीन लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है।

मामला वर्ष 2018 का है। वीरेंद्र कुमार नाबालिग को शादी का झांसा देकर घर से भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म करता रहा, जिसके कारण वह गर्भवती हो गई। जब इस बात का पता चला तो गांव में पंचायत बुलाई गई। पंचायत ने दोनों की शादी का फैसला सुनाया, लेकिन वीरेंद्र ने इसे मानने से इंकार कर दिया। इसके बाद उसने नाबालिग को दवा खिलाकर उसका गर्भपात करा दिया और मारपीट कर घर से भगा दिया।

पीड़िता ने महिला थाना, बगहा में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले की सुनवाई फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से की गई, जिसके बाद आरोपी को यह सजा सुनाई गई है। दोषी वीरेंद्र कुमार नौरंगिया थाने के पटेसरा चिमनी टोला का रहने वाला है।

विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि इस मामले में पोक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

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