यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से रेप के दोषी को उम्रकैद- बिरयानी वेंडर ने..

चेन्नई। अन्ना यूनिवर्सिटी के भीतर 19 साल की स्टूडेंट का यौन शोषण करते हुए उसके साथ रेप करने के दोषी को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोषी पाए गए बिरयानी वेंडर पर 90000 रुपए का जुर्माना भी किया गया है।
सोमवार को तमिलनाडु के चेन्नई स्थित अन्ना यूनिवर्सिटी में हुए हाई प्रोफाइल स्टूडेंट यौन शोषण मामले के दोषी ज्ञानसेकरन को अदालत द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।

महिला अदालत की न्यायाधीश एम राज लक्ष्मी ने कहा है कि दोषी करार दिए गए रेप आरोपी को बिना किसी छूट के कम से कम 30 साल तक लगातार जेल में रहना होगा।
न्यायाधीश ने दोषी करार दिए गए ज्ञान सेकरन पर ₹90000 का जुर्माना भी लगाया है। 28 मई को दोषी ठहराए गए ज्ञान सेकरन के खिलाफ यौन उत्पीड़न, रेप, धमकी और किडनैप समेत सभी 11 आरोप सही साबित हुए थे।
इस मामले की सुनवाई के दौरान कम से कम 29 गवाहों ने अपनी गवाही दी थी और पुलिस ने 100 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी।