अलग-अलग मामलों में अदालत ने सुनाई दोषियों को सजा

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शामली। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियो के विरूद्व प्रभावी पैरवी के चलते शामली पुलिस द्वारा 02 अलग-अलग मामलों में 02 अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा एवं अर्थदंड से दण्डित भी किया गया।

गौरतलब है कि वर्ष 2016 में थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त संतोष पुत्र चोहल सिंह निवासी ग्राम भनेडा थाना कांधला जनपद शामली द्वारा नाबालिग के साथ छेडछाड की घटना को अंजाम दिया गया था । घटना के संबंध में पीडिता के परिजन द्वारा थाना कांधला पर तहरीर दाखिल की गई। दाखिला तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 04/16 धारा 323,354,452,504,506 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट व 3(1)10 sc/st एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया था । इस मामले में शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये । जिसके क्रम में आज दिनांक 24.01.2023 को न्यायालय एडीजे-स्पेशल पोक्सो कोर्ट मु0नगर द्वारा छेडछाड के मामले में अभियुक्त को दोषी पाते हुए अभियुक्त उपरोक्त को (घर में घुसकर मारपीट करना) धारा 452 भादवि एवं 7/8 पोक्सो में 04-04 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 10,000-10,000/- रूपये के अर्थदंड, धारा 354 भादवि (छेडछाड) में 03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 5,000/- रुपये का अर्थदण्ड, धारा 323,504 भादवि में 01-01 वर्ष के कारावास की सजा तथा (जान से मारने की धमकी देना) धारा 506 भादवि में 02 वर्ष के कारावास की सजा से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

ज्ञात हो कि वर्ष 1997 में अभियुक्त सत्तार पुत्र नसीबू निवासी दावली जनपद मु0नगर के विरूद्ध थाना आदर्शमंडी पर मु0अ0सं0 179/97 धारा 3/8 गौवध निवा0 अधि0 व 11(1) पशु क्रूरता अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मामले में शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये । जिसके क्रम में आज दिनांक 24.01.2023 को माननीय न्यायालय कैराना द्वारा अभियुक्त को दोषी पाते हुए मुकदमा उपरोक्त में जेल में बिताई गई अवधि के कारावास की सजा एवं 5,000/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है ।

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