विपक्षी दलों को कोर्ट का सुप्रीम झटका- CBI ईडी पर रोक की याचिका खारिज

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नई दिल्ली। देश के दर्जनभर से भी अधिक विपक्षी राजनैतिक दलों को उस समय जोर का झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई एवं प्रवर्तन निदेशालय जैसी केंद्रीय एजेंसियों पर मनमानी कार्यवाही करने का आरोप लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। सीजेआई ने कहा कि राजनेताओं के लिए अलग से कोई गाइडलाइन नहीं बनाई जा सकती है।

बुधवार को सीबीआई एवं प्रवर्तन निदेशालय जैसी जांच एजेंसियों के मनमानै इस्तेमाल को लेकर देश के 14 विपक्षी दलों की ओर से दाखिल की गई याचिका को उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुनवाई कर रही बेंच ने कहा कि राजनेताओं के लिए अलग से कोई गाइडलाइन नहीं बनाई जा सकती है। विपक्षी दलों ने अदालत द्वारा की गई इस टिप्पणी के बाद अपनी याचिका को वापस ले लेना मुनासिब समझा।

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस की अगुवाई में देश के 14 विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार के ऊपर केंद्रीय अन्वेषण जांच ब्यूरो एवं प्रवर्तन निदेशालय जैसी जांच एजेंसियों के मनमाने इस्तेमाल का आरोप लगाया था।

उच्चतम न्यायालय के सम्मुख याचिका दाखिल करने वाले राजनीतिक दलों द्वारा गिरफ्तारी, रिमांड और जमानत को लेकर नई गाइडलाइन जारी करने की मांग अपनी याचिका में उठाई थी।

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