बच्ची की हत्या कर शव छुपाने के आरोप में युवक को उम्रकैद

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दरभंगा। बिहार में दरभंगा जिले की एक सत्र अदालत ने तीन वर्षीय बच्ची की हत्या के मामले में एक युवक को सश्रम आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उदय वंत कुमार ने मंगलवार को यहां मामले की सुनवाई के बाद बच्ची की हत्या के आरोप में एक युवक को सश्रम आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अपर लोक अभियोजक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि सिमरी थाना क्षेत्र के मोहम्मद गुलजार ने चार अप्रैल 2016 को अपनी तीन वर्षीय बच्ची इसमन प्रवीण उर्फ़ गुड़िया का रुपये को लेकर अपहरण कर हत्या कर शव छुपाने का आरोप लगाते हुए उस उसी गांव के मोहम्मद राजा के विरुद्ध सिमरी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

अपर लोक अभियोजक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री कुमार ने मोहम्मद राजा को अपहरण, हत्या एवं साक्ष्य मिटाने के आरोप में दोषी करार देते हुए उसे सश्रम आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि नहीं भुगतान करने की स्थिति में एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। उन्होंने बताया कि इस सजा के अतिरिक्त भारतीय दंड विधान की धारा 364 के तहत 10 वर्ष की कैद एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई है। साथ ही दफा 201 के तहत तीन वर्ष कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई है। सभी सजा साथ साथ चलेगी।

वार्ता

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