4 महीने में दिया न्याय- रेप एवं हत्या में पहली बार दो आरोपियों को फांसी

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नई दिल्ली। पॉक्सो कोर्ट की ओर से देश में पहली बार बकरियां चराने जंगल गई नाबालिग से गैंग रेप करने के बाद उसकी हत्या करने वाले 2 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। न्यायाधीश की ओर से दोनों दोषियों के ऊपर एक लाख 20 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की ओर से दावा किया गया है कि यह राजस्थान का ही नहीं बल्कि देश का ऐसा पहला मामला है जब पॉक्सो कोर्ट की ओर से एक साथ एक ही केस में 2 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। इस मामले में 17 साल का एक नाबालिग आरोपी भी शामिल है।

शुक्रवार को बूंदी की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से गैंगरेप और बाद में उसकी हत्या करने के मामले में 62 वर्षीय छोटू लाल एवं 27 वर्षीय सुल्तान भील को फांसी की सजा सुनाई है। किशोरी से गैंग रेप और उसकी हत्या के मामले की सुनवाई कर रहे विद्वान न्यायधीश बालकृष्ण मिश्र ने दोनों आरोपियों के ऊपर एक लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए दोनों दोषियों को अर्थदंड से दंडित किया है।

अभियोजन के मुताबिक दोनों आरोपियों ने वर्ष 2021 की 23 दिसंबर को बूंदी जिले के बसोली थाना क्षेत्र के धौला कुआं के पास जंगल में बकरियां चराने के लिए गई किशोरी के साथ गैंग रेप किया था। 62 वर्षीय छोटू लाल और 27 वर्षीय सुल्तान भील ने गैंगरेप के बाद किशोरी की हत्या भी कर दी थी। दरिंदों ने बच्ची को दांतो से जगह-जगह बुरी तरह से काटा था और उसे नाखूनों से नोचने के साथ ही चुन्नी से उसका गला दबा दिया था। आरोप है कि बच्ची के दम तोड़ने के बाद भी दोनों आरोपी हैवानियत दिखाते हुए उसके साथ दुष्कर्म करते रहे थे।

मामला सामने आने के बाद 10 थानों की पुलिस ने 12 घंटे की कार्यवाही के अंदर आरोपियों को पकड़ा था पुलिस ने 6 जनवरी 2022 को कोर्ट में चालान कर पेश किया था

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