अतीक-अशरफ की हत्या के आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ी
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प्रयागराज। अतीक अहमद और खालिद अजीम उर्फ अशरफ की हत्या के तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिये बढा दी गयी है।
गुरूवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीनों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट में पेश किया गया जहां उनकी और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गयी।
शासकीय अधिवक्ता (फौजादरी) गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के तीनों आरोपियों लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सतीश चंद्र के समक्ष वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। नो आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत आज समाप्त हो रही थी।
न्यायाधीश ने दोनो पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद तीनों को 14 दिन की (सात जून तक) न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। इससे पहले तीनो आरोपियों को 29 अप्रैल को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। कोर्ट ने तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। यह हिरासत 12 मई को समाप्त हो रही थी।
उन्हाेंने बताया कि सुरक्षा के दृष्टिगत तीनों आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीजेएम कोर्ट के समक्ष उपस्थित कराने का निर्णय लिया गया है। तीनों को प्रतापगढ़ जेल में न्यायिक हिरासत में रखा गया है।
गौरतलब है कि अतीक अहमद और अशरफ की 13 अप्रैल को पुलिस अभिरक्षा में गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी।
वार्ता