बढी वैलिडिटी-2 साल की नहीं अब इतने वर्ष वैद्य होगा हैसियत प्रमाण पत्र

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लिए गए एक बड़े निर्णय के अंतर्गत हैसियत प्रमाण पत्र की वैधता में इजाफा करते हुए इसकी अवधि अब 3 वर्ष की कर दी गई है, जिससे निश्चित ही लोगों को भारी राहत मिलेगी।

मंगलवार को शासन की ओर से लिए गए एक बड़े महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत हैसियत प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि में इजाफा कर दिया गया है। 2 वर्ष के स्थान पर है हैसियत प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि अब 2 साल से बढाकर 3 वर्ष की कर दी गई है।

अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन मनोज कुमार सिंह की ओर से मंगलवार को कहा गया है कि सरकार की ओर से मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सम्यक विचारोंप्रांत हैसियत प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि हैसियत प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से 2 वर्ष के स्थान पर अब 3 वर्ष की जाती है। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में शासनादेश के अन्य समस्त प्रावधान पहले की तरह रहेंगे।

उल्लेखनीय है कि हैसियत प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति अथवा संस्था की संपत्ति का समूचा ब्योरा होता है। पहले इस तरह के कागजात और प्रपत्र बनवाने के लिए व्यक्ति को कोर्ट, तहसील, थाने आदि के चक्कर लगाने पड़ते थे। परंतु अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हैसियत प्रमाण पत्र जैसे सभी कागजात बनवाने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लांच किया है। जिसका नाम इस सारथी है।

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