विधायक समेत तीन के खिलाफ धोखाधड़ी एवं चेक बाउंस का मुकदमा
पटना। महिला विधायक बीमा भारती समेत तीन लोगों के खिलाफ एक अधिवक्ता लिपिक ने आज बिहार में पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी और चेक बाउंस का एक शिकायती मुकदमा दायर किया।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विजय किशोर सिंह की अदालत में यह परिवाद पत्र संख्या 7225 सी 2022 अधिवक्ता लिपिक कुणाल राम ने भारतीय दंड विधान की धारा 420, 406 तथा एनआई एक्ट की धारा 138 के आरोपों के तहत विधायक बीमा भारती, उसके भाई अशोक भारती और एक महिला वकील ललिता कुमारी के खिलाफ दाखिल किया है। अदालत ने मामले में सुनवाई के लिए 20 जून 2022 की अगली तिथि निश्चित की है।
दाखिल मुकदमे के अनुसार, शिकायतकर्ता वकील ललिता कुमारी के साथ मुंशी का काम करता था, जिनके माध्यम से उसे बीमा भारती से पहचान हुई। परिवादी ने एक कार्यालय में नौकरी के लिए आवेदन किया था। महिला वकील ललिता ने विधायक बीमा भारती से परिवादी को उक्त नौकरी दिलवाने का आश्वासन दिया और नौकरी दिलवाने के नाम पर एक लाख रुपया विधायक को दिए लेकिन नौकरी नहीं मिली। रुपए वापस मांगने पर विधायक बीमा भारती ने एक लाख रुपए का चेक दिया जो बाउंस कर गया। नोटिस भेजने पर विधायक के भाई अशोक भारती ने मोबाइल के व्हाट्सएप पर फोन करके परिवादी को गाली गलौज किया और जान से मारने की धमकी दी।
वार्ता