10 थर्मल संयंत्रों को बंद करने के निर्देश संबंधी याचिका खारिज

10 थर्मल संयंत्रों को बंद करने के निर्देश संबंधी याचिका खारिज

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को बंद कराने का केंद्र सरकार को निर्देश देने संबंधी याचिका को 'हास्यास्पद' करार देते हुए शुक्रवार को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार को करारा झटका देते हुए कहा, "यह काफी हास्यास्पद याचिका है। हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे।"

केजरीवाल सरकार ने पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कोयला आधारित 10 बिजली संयंत्रों को बंद करने और इनमें 'फ्यूल गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) डिवाइस' लगाने का केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की थी। दिल्ली सरकार का कहना था कि ये डिवाइस न होने के कारण उन बिजली संयंत्रों से राजधानी में प्रदूषण फैलता है।

न्यायालय के कड़े रुख को भांपते हुए दिल्ली सरकार ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया।

याचिकाकर्ता ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा नौ बिजली संयंत्रों को एफजीडी की स्थापना की समय सीमा बढ़ाने के आदेश को रद्द करने की भी मांग की थी।

वार्ता

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