पर्सनल लॉ बोर्ड को SC का फैसला नहीं मंजूर- तलाकशुदा महिलाओं...
नई दिल्ली। तलाकशुदा महिलाओं के भरण पोषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मानने से इनकार कर दिया है। हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की अध्यक्षता में हुई बोर्ड की बैठक में तलाकशुदा महिलाओं के भरण पोषण पर शीर्ष अदालत की ओर से दिए गए फैसले को इस्लामी कानून यानी शरीयत के खिलाफ करार दिया गया है।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनाएं गए फैसले को गलत ठहराते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला शरीयत यानी इस्लामी कानून के खिलाफ है।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की अध्यक्षता में आयोजित की गई बोर्ड की बैठक में फैसला लिया गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस बाबत सभी संभावित उपायों का पता लगाएगा, जिससे सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले को पलटने को कहा जा सके।
उल्लेखनीय कि देश की सर्वोच्च अदालत ने इसी महीने की 10 जुलाई को सुनाएं अपने फैसले में कहा है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं अपराध प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण पोषण की हकदार हैं। जिसके चलते वह इसके लिए याचिका दायर कर सकती है।