पंचायत चुनावः हाईकोर्ट के 25 मई तक चुनाव कराने के आदेश

पंचायत चुनावः हाईकोर्ट के 25 मई तक चुनाव कराने के आदेश

प्रयागराज। पंचायत चुनाव को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने वर्ष 2015 के आरक्षण के आधार पर 25 मई तक चुनाव कराने के आदेश दिये हैं।

ज्ञातव्य है कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पंचायत राज विभाग ने पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की सूची पिछले दिनों जारी की थी। आरक्षण प्रक्रिया में वर्ष 1995 को आधार बनाया गया था, जिसके चलते राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तय किये गये कार्यक्रम के अनुसार चुनाव कराने की प्रक्रिया जोर पकड़ने लगी थी। प्रशासनिक अमला इसकी तैयारियों में जुट गया था। प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए प्रशासन की ओर से घोषित किये गये आरक्षण पर आपत्तियां मांगी गई थी, जिसके चलते बड़े पैमाने पर प्रशासन के सम्मुख आपत्तियां पेश की गई थीं। इस बीच एक याची ने हाईकोर्ट पहुंचकर निर्धारित किये गये आरक्षण पर आपत्ति जताते हुए कुछ तथ्य भी पेश किये थे। इसके चलते हाईकोर्ट द्वारा पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए सोमवार को सुनवाई की तिथि निर्धारित की थी। जिसके चलते चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटे लोगों में काफी अफरा-तफरी मच गई थी और लोगों ने आरक्षण में फेरबदल के कयास लगाने शुरू कर दिये थे। आज उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई हुई। न्यायालय ने पेश किये गये तथ्यों के आधार पर वर्ष 2015 को आधार मानकर आरक्षण निर्धारण कर 25 मई तक चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न कराने के आदेश दिये हैं।

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