हाईकोर्ट से खारिज हुआ पीएम की डिग्री दिखाने का आदेश- सीएम पर हुआ

हाईकोर्ट से खारिज हुआ पीएम की डिग्री दिखाने का आदेश- सीएम पर हुआ

नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग की ओर से गुजरात एवं दिल्ली यूनिवर्सिटी को दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री दिखाने के आदेश को हाईकोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है। इसके अलावा उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी 25000 रुपए का फाइन लगाया है।

शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की m.a. की डिग्री पेश किए जाने के केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को गुजरात हाई कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है। उच्च न्यायालय की ओर से कहा गया है कि पीएमओ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री दिखाने की जरूरत नहीं है।

उच्च न्यायालय के जस्टिस वीरेन वैष्णव की एकल पीठ ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें प्रधानमंत्री दफ्तर के सूचना अधिकारी के अलावा गुजरात एवं दिल्ली यूनिवर्सिटी को आदेश जारी किया गया था कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री दिखाएं। उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के ऊपर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जिन्होंने प्रधानमंत्री की डिग्री दिखाई जाने की मांग उठाई थी।

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