कमीशनखोर BSA व जिला समन्वयकों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश

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गोंडा। 15 करोड़ रुपए के टेंडर में 15% का कमीशन मांगने के आरोपी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और दो जिला समन्वयकों सहित कुल तीन लोगों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया है। एंटी करप्शन कोर्ट के इस आदेश के बाद अब चारों तरफ खलबली मची हुई है। जिला शिक्षा विभाग में चल रहे कमीशन खोरी के खेल के उजागर होने को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा चल निकली है।

उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में वादी मनोज कुमार पांडे प्रबंध निदेशक नीमन सीटिनग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश गोरखपुर के समक्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार जिला समन्वय प्रेम शंकर मिश्रा एवं विद्या भूषण मिश्रा के खिलाफ रिश्वतखोरी के मामले का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

बताया गया कि वादी की कंपनी ने 15 करोड रुपए के टेंडर की प्रक्रिया में भाग लिया था। उन्हें न्यूनतम बोलीदाता के रूप में चुनने के बाद प्रतिवादियों द्वारा उससे 15% कमिशन की मांग की गई और धमकी दी गई।

याचिका में वादी की ओर से लगाए गए आरोप में कहा गया है कि उसने प्रतिवादियों को 26 लाख रुपए का भुगतान कर दिया था, इसके बावजूद भी उसे परेशान किया गया और उसकी कंपनी को काली सूची में दर्ज कर दिया गया।

अदालत ने अपराध को गंभीरता से लेते हुए तीनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कोतवाली नगर गोंडा पुलिस को विवेचना करने का आदेश दिया है।

इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया है कि संबंधित फर्म ने कूटरचित दस्तावेज लगाकर आवेदन किया था, इसलिए फर्म को 2 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड किया गया है। संस्था पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। पेशबंदी में ऐसा किया जा रहा है और मेरे ऊपर लगे आरोप निराधार है।

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