बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के गैर जमानती वारंट जारी

बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के गैर जमानती वारंट जारी

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा कोर्ट की अवमानना के मामले में बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 10 अप्रैल की तिथि नियत की गई है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ द्वारा मान्यता प्राप्त टीचर्स एसोसिएशन व अन्य की ओर से दाखिल की गई याचिका के मामले में बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आईएएस दीपक कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति इरशाद अली की एकल पीठ द्वारा मान्यता प्राप्त टीचर्स एसोसिएशन व अन्य की याचिका पर दिया गया है। उन्होंने 10 अप्रैल को सुनवाई के दौरान विभागीय सचिव प्रताप सिंह बघेल और तत्कालीन निदेशक सुभाष इनको भी अदालत में हाजिर होने का निर्देश जारी किया है।

मान्यता प्राप्त टीचर्स एसोसिएशन की ओर से दाखिल याचिका में बताया गया है कि रिट कोर्ट के 14 फरवरी 2013 एवं 30 जुलाई 2014 के आदेशों का अनुपालन प्रमुख सचिव, सचिव एवं तत्कालीन निदेशक नहीं कर रहे हैं। अदालत ने कुछ याचियों को बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राइमरी स्कूलों में बतौर सहायक शिक्षक समायोजित करने पर विचार करने के लिए निर्देशित किया था।

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