पुरोला महापंचायत पर नही लगी रोक- सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इंकार

पुरोला महापंचायत पर नही लगी रोक- सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इंकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पुरोला में आगामी 15 जून को बुलाई गई महापंचायत के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। याचिका दाखिल करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि कानून व्यवस्था प्रदेश सरकार का मामला है। यदि याचिकाकर्ता को अदालत में जाना ही है तो वह हाईकोर्ट जाए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह भी पूछा है कि क्या आप को राज्य सरकार एवं प्रशासन पर भरोसा नहीं है?


बुधवार को पुरोला में आगामी 15 जून को होने वाली हिंदू महापंचायत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे एक पक्ष की सुनवाई से अदालत द्वारा इंकार कर दिया गया है। कोर्ट ने अपनी सुप्रीम तल्ख टिप्पणी में कहा कि कानून व्यवस्था का मुद्दा प्रदेश सरकार का मामला है। यदि याचिकाकर्ता को अदालत में जाना ही है तो वह हाईकोर्ट में जाए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल करने वालों से यह भी पूछा है कि क्या आपको प्रशासन पर भरोसा नहीं है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि प्रशासन इस मामले को लेकर कोई कार्यवाही नहीं करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए याचिकाकर्ता को यह मामला हाईकोर्ट में ले जाने की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी अर्जी को वापस ले लिया है।

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