हत्या का आरोपी अदालत में दोषी सिद्ध- प्रभावी पैरवी के चलते हुई उम्रकैद

हत्या का आरोपी अदालत में दोषी सिद्ध- प्रभावी पैरवी के चलते हुई उम्रकैद

गोंडा। पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर के नेतृत्व में 'ऑपरेशन शिकंजा' अभियान के तहत प्रभावी पैरवी से हत्या के आरोपी अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अदालत ने अभियुक्त को 50 हजार रूपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन शिकंजा' अभियान जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी गई जिसके फलस्वरूप हत्या करने के आरोपी अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास व रु0 50,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना मोतीगंज क्षेत्र के अन्तर्गत एक महिला की हत्या कर शव को छिपाने जैसी जघन्य घटना घटित हुई थी जिसमे वादी रामसुरेश वर्मा की तहरीर पर मोतीगंज पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर प्रकाश में आए आरोपी अभियुक्त नंद कुमार वर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मॉनिटरिंग सेल व थाना मोतीगंज की पैरोकार महिला आरक्षी सारिका के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोण्डा ने सश्रम आजीवन कारावास व रूपए पचास हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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