बंदी को पीट-पीट कर मारने में मुख्तार के शूटरों को पांच-पांच साल की सजा

बंदी को पीट-पीट कर मारने में मुख्तार के शूटरों को पांच-पांच साल की सजा

गाजीपुर। जेल के भीतर पीट-पीट कर बंदी का हाथ तोड़ने के मामले में मुख्तार के दो शूटरों को अदालत की ओर से पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई है। आरोप सिद्ध होने के बाद न्यायालय द्वारा यह फैसला सुनाया गया है।

सोमवार को विशेष न्यायाधीश एससी एसटी शक्ति सिंह की अदालत में पिछली 7 जून को हुई सुनवाई के दौरान दोषसिद्ध होना पाए गए मुख्तार अंसारी के दो शूटरों अंगद राय एवं गोरा राय को जेल के भीतर पीट-पीटकर बंदी का तोड़ने और उसके खिलाफ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के मामले में पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है।।

अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रदीप चतुर्वेदी द्वारा बहस पूरी कही गई थी। अभियोजन के अनुसार वर्ष 2009 की 22 अप्रैल को जिला कारागार में निरुद्ध जितेंद्र राम का अंगद राय एवं उमेश उर्फ गोरा राय द्वारा जितेंद्र राम का उस समय पीट-पीटकर हाथ तोड़ दिया था, जब रोजाना झाड़ू लगाने वाला जितेंद्र राम फोड़ा होने की वजह से 10 नंबर बैरक में सफाई करने नहीं पहुंचा था।

इस पर दोनों शूटर जितेंद्र राम को बुलाकर पीटने लगे थे जिससे उसका हाथ टूट गया था, इसके अलावा दोनों ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था। वादी की सूचना पर कोतवाली में दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था जिसमें आज न्यायालय द्वारा दोनों को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है।

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