बेटी के साथ हुए रेप में पीड़िता की मां को ही 40 साल की कैद की सजा

बेटी के साथ हुए रेप में पीड़िता की मां को ही 40 साल की कैद की सजा

तिरुवनंतपुरम। लड़की के साथ हुए रेप के मामले में पीड़िता लड़की की मां को ही कानूनी कार्यवाही का सामना करना करते हुए अब उसे 40 साल की जेल भोगनी होगी तथा 20000 रुपए का जुर्माना देना होगा। सजा की इस अवधि में 6 महीने से श्रम भी महिला को करना पड़ेगा।

तिरुवनंतपुरम की स्पेशल पाक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने लिव इन पार्टनर के साथ रह रही महिला को 40 साल की जेल के अलावा उसके ऊपर 20000 रुपए का जुर्माना भी किया है। अदालत ने महिला को 6 महीने का सश्रम कारावास भोगने का भी आदेश दिया है।

40 साल की सजा पाई महिला पर आरोप है कि वर्ष 2018 से लेकर 2019 के बीच जब मानसिक रूप से बीमार अपने पति से अलग रह रही थीं तो उस समय मुख्य आरोपी पुरुष मित्र शिशु पालन महिला के साथ रह रहा था। महिला की 7 साल की बेटी भी उसी के साथ रहती थी।

सुनवाई के दौरान अदालत द्वारा पाया गया है कि जिस समय महिला की बेटी 7 साल की थी तो उसने लिव इन पार्टनर की लड़की के साथ रेप करने में मदद की थी। अदालत ने महिला को मातृत्व के नाम पर कलंक बताते हुए उसे 40 साल की सजा सुनाई है। अदालत का कहना है कि महिला दया की अधिकारी नहीं है और उसे अधिक से अधिक सजा दी जानी चाहिए।

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