9 वर्षीय बालक के साथ कुकर्म- दोषी को 20 वर्ष कैद एवं 33 हजार का जुर्माना

9 वर्षीय बालक के साथ कुकर्म- दोषी को 20 वर्ष कैद एवं 33 हजार का जुर्माना

मुजफ्फरनगर। वर्ष 2019 के अक्टूबर माह के दौरान जनपद के थाना तितावी क्षेत्र के एक 9 वर्षीय बालक के साथ हुए कुकर्म के मामले में दोषी पाए गए आरोपी को अदालत की ओर से 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। न्यायालय द्वारा आरोपी के ऊपर 33 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है। यह समस्त धनराशि पीड़ित बच्चे को देनी होगी।

बृहस्पतिवार को जनपद मुजफ्फरनगर के थाना तितावी क्षेत्र के एक गांव में 9 वर्षीय बालक को अकेला पाकर उसके साथ कुकर्म किए जाने के मामले की सुनवाई पॉक्सो की विशेष अदालत में हुई। न्यायालय के सामने विशेष अधिवक्ता पॉक्सो विक्रांत राठी एवं प्रदीप बालियान की ओर से आरोपी को सजा दिलाने के लिए जोरदार पैरवी की गई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद पॉक्सों अदालत की न्यायाधीश आरती फौजदार ने दोषी पाए गए ललित को 20 वर्ष की कैद की सजा सुनाई। अदालत की ओर से आरोपी के खिलाफ 33 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया।

अदालत ने धारा 5-6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आरोपी को 20 वर्ष कैद की सजा तथा 25 हजार रुपये का जुर्माना एवं धारा 377 के अंतर्गत 7 वर्ष कैद की सजा और 5 हजार रुपये का जुर्माना और धारा 452 के अंतर्गत 5 वर्ष कैद की सजा तथा 3000 रूपये का जुर्माना किया। जुर्माने की कुल रकम 33,000 रुपए अदालत द्वारा पीड़ित बालक को दिए जाने से निर्देश दिए गए हैं।

अभियोजन की कहानी के अनुसार वर्ष 2019 की 12 अक्टूबर को थाना तितावी क्षेत्र के एक गांव में जब पीडित नो वर्षीय बालक के परिजन काम धंधे के सिलसिले में घर से बाहर गए हुए थे तो 30 वर्षीय आरोपी ललित ने घर में घुसकर नो वर्षीय बालक के साथ कुकर्म की वारदात को अंजाम देते हुए उसे घायल कर दिया था। कुकर्म के बाद आरोपी ने बालक को किसी को नहीं बताने की चेतावनी दी थी। पीड़ित को जब पीड़ा हुई तो परिजनों के पूछने पर 2 दिन बाद उसने सारा मामला उगल दिया। परिजनों की ओर से जब थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। चिकित्सीय परीक्षण कराने के बाद पुलिस ने पीड़ित बालक के दफा 164 के अंतर्गत बयान दर्ज कराए।

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