हाईकोर्ट के निर्देश पर 30 जनवरी को होगा मेयर का चुनाव- पुलिस की..

हाईकोर्ट के निर्देश पर 30 जनवरी को होगा मेयर का चुनाव- पुलिस की..

चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी एवं कांग्रेस की याचिका को मंजूर करते हुए चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर का चुनाव 30 जनवरी को कराने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि पार्षदों के साथ समर्थक या बाहरी राज्य की सुरक्षा नहीं होगी बल्कि चंडीगढ़ पुलिस की निगरानी में मेयर का इलेक्शन कराया जाएगा।

बुधवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर पद के चुनाव को लेकर दिए गए बड़े फैसले में आगामी 30 जनवरी को सवेरे 10:00 बजे मेयर पद का चुनाव कराने का निर्देश दिया है।

आम आदमी पार्टी एवं कांग्रेस की याचिका को मंजूर करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि नगर निगम के पार्षदों के साथ समर्थक या बाहरी राज्य की सुरक्षा नहीं होगी और मतदान चंडीगढ़ पुलिस की निगरानी में कराया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव को लेकर डीसी द्वारा 6 फरवरी को चुनाव करवाने के आदेश को चुनौती देते हुए आम आदमी पार्टी एवं कांग्रेस गठबंधन के मेयर पद के दावेदार कुलदीप कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए दलील दी थी कि डीसी को इस बात का अधिकार नहीं है कि वह एक बार चुनाव के लिए बैठक की तारीख तय होने के बाद इस प्रक्रिया में किसी प्रकार का दखल दे सकें।

इस पर हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि महाभारत का युद्ध 18 दिन में खत्म हो गया था और प्रशासन 35 पार्षदों के मतदान वाले चुनाव के लिए इतना लंबा समय मांग रहा है। इसे किस प्रकार जायज करार दिया जा सकता है।

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