मालेगांव ब्लॉस्ट केस-साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपी हुए बरी

मुंबई। मालेगांव ब्लास्ट मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अदालत ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया है, अदालत ने कहा है कि धमाका हुआ है लेकिन यह बात कहीं भी साबित नहीं हुई है कि बम बाइक में रखा था।
बृहस्पतिवार को 17 साल पहले मालेगांव में हुए ब्लास्ट मामले को लेकर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अदालत की ओर से सुनाये गए फैसले में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी सात आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है।

NIA अदालत के जज एके लाहोटी ने कहा है कि मुकदमे में यह साबित नहीं हो सका है कि जिस बाइक में ब्लास्ट हुआ था वह साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाम थी, इसके अलावा पुलिस और जांच एजेंसी यह भी साबित नहीं कर सकी है कि बाइक में ब्लास्ट हुए बम को कर्नल प्रसाद पुरोहित ने तैयार किया था। साजिश का कोई भी एंगल मुकदमे में साबित नहीं हो सका है।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2008 की 29 सितंबर को मालेगांव में ब्लास्ट हुए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर धर द्विवेदी को आरोपी बनाया गया था। इस धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी और तकरीबन 101 लोग घायल हुए थे। इस ब्लास्ट के पीछे हिंदू राइट विंग ग्रुप से जुड़े लोगों का हाथ होने की बात सामने आई थी। बृहस्पतिवार को अदालत की ओर से सुनाये जाने वाले फैसले को ध्यान में रखते हुए अदालत परिसर को पुलिस छावनी के तौर पर तब्दील कर दिया गया था। मौके पर पुलिस के साथ-साथ अन्य सुरक्षा बलों के जवान भी तैनात किए गए थे