माफिया डॉन मुख्तार की पुत्रवधू को हाईकोर्ट से झटका- नहीं मिली जमानत

माफिया डॉन मुख्तार की पुत्रवधू को हाईकोर्ट से झटका- नहीं मिली जमानत

लखनऊ। माफिया डॉन से नेता बने मुख्तार अंसारी परिवार की मुश्किलें कम होने की वजह लगातार बढ़ती ही जा रही है। हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे मऊ विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत अंसारी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

मंगलवार को माफिया डॉन मुख्तार अंसारी परिवार को उस समय कोर्ट का हाई झटका लगा है, जब उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने मऊ विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत अंसारी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

उल्लेखनीय है कि इसी साल की 10 फरवरी को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा चित्रकूट जेल में की गई छापामार कार्यवाही के दौरान एमएलए अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत अंसारी को पुलिस और प्रशासन के आला अफसरों ने उसके पति अब्बास अंसारी से एक अलग कमरें में मुलाकात करते हुए पकड़ा था।

इस दौरान ली गई तलाशी में निकहत अंसारी के पास से दो मोबाइल फोन एवं अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया था। इस मामले को लेकर निकहत की गिरफ्तारी करने के साथ उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। जेल में बंद निकहत अंसारी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के सम्मुख अपनी जमानत याचिका दाखिल की थी। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने निकहत अंसारी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

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