शराब नीति मामला- केजरीवाल की जमानत पर अदालत का फैसला सुरक्षित
नई दिल्ली। शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को लेकर अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है।
बृहस्पतिवार को दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत एवं जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। फैसला सुरक्षित रखने से पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल तथा सीबीआई का पक्ष सुना गया है।
अदालत में अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को इसलिए जमानत नहीं दी गई ताकि वह बाहर नहीं आ सके। जबकि जमानत नियम और जेल इसके अपवाद है।
अधिवक्ता ने अपने तर्क में बताया कि मनीष सिसोदिया को जमानत देते समय अदालत ने यही कहा था। सीबीआई ने अपनी दलील में कहा है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत के लिए पहले ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए, सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहिए। सीबीआई ने कहा है कि अगर केजरीवाल को इस मामले में जमानत मिलती है तो हाई कोर्ट को निराशा होगी।