माफिया डॉन को उम्र कैद-मुख्तार पर 1 लाख का जुर्माना- 32 बाद आया फैसला

माफिया डॉन को उम्र कैद-मुख्तार पर 1 लाख का जुर्माना- 32 बाद आया फैसला

वाराणसी। 32 साल पहले दिनदहाड़े अंजाम दिये गए कांग्रेस नेता अवधेश राय हत्याकांड के मामले में दोषी पाए गए माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत की ओर से दोषी पाए गए मुख्तार पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। एक अन्य धारा के अंतर्गत माफिया डॉन पर 20 हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना अदालत की ओर से लगाया गया है। सोमवार को दोपहर बाद वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बांदा जेल से अदालत के साथ जुड़े माफिया डॉन मुख्तार अंसारी कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 32 साल पहले वाराणसी में अंजाम दिए गए कांग्रेसी नेता अवधेश राय की हत्या में दोषी करार दिए गए मुख्तार अंसारी पर अदालत ने एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

एक अन्य धारा के अंतर्गत माफिया डॉन पर 20,000 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने कहा है कि जुर्माने की राशि की अदायगी नहीं किए जाने की स्थिति में माफिया डॉन को 6 महीने अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के साथ जुड़े माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने पहले खुद को बेगुनाह बताया था। परंतु दोपहर बाद सजा सुनाए जाते समय माफिया डॉन ने अपनी उम्र का हवाला देते हुए अदालत से कम से कम सजा देने की गुहार लगाई। कहना गलत नहीं होगा कि अपने गुर्गों के माध्यम से दशकों तक पूर्वांचल में अपने अपराधों से आतंक मचाने वाले माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को आज सुनाई गई सजा अब तक की गुनाहों की सबसे बड़ी सजा मिली है। मुख्तार को 50 से भी ज्यादा मुकदमा में शामिल होने के बावजूद 10 को तक किसी भी मामले में अभी तक उसे दोषी नहीं ठहराया जा सका था।

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