संपत्ति विवाद में भाई की हत्या करने वाले को उम्र कैद, जुर्माना भी किया

संपत्ति विवाद में भाई की हत्या करने वाले को उम्र कैद, जुर्माना भी किया

मुजफ्फरनगर। संपत्ति विवाद को लेकर थाना सिखेड़ा क्षेत्र के गांव भिक्की में वर्ष 2014 की 19 जून को की गई रणवीर की हत्या के मामल में अदालत की ओर से मृतक के दोषी पाए गए भाई गौतम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने दोषी पाए गए भाई के ऊपर से 6 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। अदालत ने मामले के वादी एवं मृतक के भतीजे पवन कुमार के विरुद्ध अदालत में अपने बयानों से मुकरने एवं उसके पक्षद्रोही होने पर उसके खिलाफ मिसलेनियस का मामला दर्ज करते हुए उसे नोटिस जारी करने के भी आदेश दिए हैं।

सोमवार को जिला अदालत में जिला जज चवन प्रकाश की अदालत में वर्ष 2014 की 19 जून को थाना सिखेड़ा के ग्राम भिक्की में संपत्ति विवाद को लेकर की गई रणवीर की चाकू से गोदकर हत्या किए जाने के मामले की सुनवाई की गई। जिला जज चवन प्रकाश ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी। आरोपी को सजा दिए जाने की मांग को लेकर जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने जोरदार पैरवी की, जिसके चलते जनपद न्यायाधीश ने धारा 302 के अंतर्गत दोषी पाए गए गौतम को उम्र कैद की सजा सुनाई। इस मामले में उसके ऊपर 5000 रूपये का जुर्माना भी किया गया। इसके अलावा 25-4 की धारा में दोषी गौतम को 1 वर्ष की सजा सुनाई गई एवं 1000 रूपये का जुर्माना भी किया गया। अदालत ने इस मामले के वादी एवं मृतक के भतीजे पवन कुमार के खिलाफ कोर्ट में अपने बयानों से मुकरने एवं उसके पक्षद्रोही होने पर उसके खिलाफ धारा 344 के अंतर्गत मिसलेनियस में मामला दर्ज कर आरोपी को नोटिस जारी करने के भी आदेश दिए हैं, कि क्यों ना उसे धारा 344 के तहत दंडित किया जावे। वादी पवन कुमार के अपने बयानों से मुकरने पर उसे पक्ष द्रोही घोषित किया गया था।

अभियोजन की कहानी के मुताबिक वर्ष 2014 की 19 जून को थाना सिखेड़ा क्षेत्र के गांव भिक्की में दो भाइयों के बीच संपत्ति विवाद को लेकर कहासुनी हो गई थी जिसके बाद गौतम रणबीर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। घायल रणबीर ने बाद में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। पुलिस ने पहले वादी मृतक के भतीजे पवन की रिपोर्ट पर धारा 307 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया था। बाद में पीड़ित की मौत होने पर मामला 302 में तरमीम कर दिया गया था।

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