बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को सश्रम उम्रकैद

बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को सश्रम उम्रकैद

दरभंगा। बिहार में दरभंगा जिले की एक अदालत ने ढ़ाई वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में एक दोषी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विनयशंकर की अदालत ने मानवता को शर्मसार करने वाले जिले के कमतौल थाना क्षेत्र के रजौन निवासी देवचन्द्र झा के पुत्र गुड्डू झा को शुक्रवार को सश्रम आजीवन कारावास (जीवन पर्यंत) की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड विधान की धारा 376 एबी में आजीवन सश्रम (संपूर्ण जीवन) 376 (2) एम में ताउम्र कैद तथा पॉक्सो एक्ट की धारा छह में भी आजीवन सश्रम कारावास की सजा तथा पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा का आदेश दिया है।

अदालत ने अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त साधारण सजा भुगतने का प्रावधान किया है। वहीं, अदालत ने पीड़िता को बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना से उसके इलाज, देखभाल और परवरिश के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से भुगतान करने का निर्णय दिया है। इसके अतिरिक्त जुर्माने राशि भी पीड़िता को ही मिलेगी। अदालत ने महिला थानाकांड सं.40/20 से बने जी आर नं .39/20 का विचारण पुरी कर एक ढाई वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म की जुर्म में कमतौल थानाक्षेत्र के रजौन निवासी देवचन्द्र झा के पुत्र गुड्डू झा को सजा सुनाई है। अदालत ने गत 22 अक्टूबर को ही दुष्कर्मी को दोषी करार दिया था।

विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पराजित ने बताया कि तीन अगस्त 2020 को अभियुक्त ने अपनी बहन के साथ खेल रही बच्ची को मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गया। परिजनों द्वारा तलाश करने पर खून से लथपथ बेहोश अवस्था मे पुल के पास मिली बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां दो महीने तक बच्ची का इलाज हुआ। इसकी प्राथमिकी महिला थाना में 4 अगस्त 20 को दर्ज हुई। इस केस में 26 सितंबर 20 को अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष से 8 गवाह तथा 24 कागजाती सबूत दाखिल की गई।

वार्ता

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