लूट एवं दोहरे हत्याकांड में 5 को उम्र कैद-इतने हजार का जुर्माना

लूट एवं दोहरे हत्याकांड में 5 को उम्र कैद-इतने हजार का जुर्माना

मुजफ्फरनगर। वर्ष 2009 के दौरान पड़ोसी जनपद शामली के झिंझाना थाना क्षेत्र में मुंडेट तिराहे पर हरियाणा मंडी से गेहूं बेचकर लौट रहे 2 किसानों की गोली मारकर हत्या करने और उनसे 60 हजार रुपए की लूट करने के मामले की सुनवाई में विद्वान न्यायाधीश द्वारा दोषी पाए गए पांच आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत की ओर से पांचों दोषियों के ऊपर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है।

बुधवार को जिला जज चवन प्रकाश की अदालत में वर्ष 2009 की 21 अप्रैल को पड़ोसी जनपद शामली के थाना झिंझाना क्षेत्र के मुंडेट तिराहे पर हरियाणा मंडी से गेहूं बेचकर ट्रैक्टर पर सवार होकर लौट रहे किसान इकराम एवं अनवर की गोली मारकर हत्या करने और उनसे 60 हजार रुपए लूटने के मामले की सुनवाई की गई। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा एवं एडीजीसी ललित भारद्वाज ने आरोपियों को दोषी ठहराने तथा उन्हें सजा दिलाने के लिए जोरदार पैरवी की।

जिला जज चवन प्रकाश ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद इस मामले में आरोपी धर्मेंद्र, संजीव, असजद, केसर एवं विक्रम को दोषी ठहराया। जिसके चलते न्यायाधीश द्वारा पांचों दोषियों को उम्रकैद की सजा का ऐलान किया गया। इतना ही नहीं अदालत की ओर से दोषी पाए गए पांचों आरोपियों के ऊपर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है।

अभियोजन की कहानी के अनुसार वर्ष 2009 की 21 अप्रैल को शामली जनपद के थाना झिंझाना क्षेत्र के मुंडेट तिराहे पर ट्रैक्टर में सवार होकर गेहूं बेचकर लौट रहे गांव पल्हेडी निवासी इकराम एवं अनवर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने इसके बाद गेहूं बेचकर लाए गए 60000 भी उनसे लूट लिए थे। मृतक अनवर के पिता बदरुद्दीन ने अज्ञात के खिलाफ थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया गया था।

जांच में आरोपी धर्मेंद्र उर्फ सोनू, संजीव उर्फ संजू, असजद उर्फ अमजद, केसर उर्फ तोता तथा विक्रम के नाम प्रकाश में आए थे। पुलिस ने भागदौड कर पांचों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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