गोली मारकर कत्ल करने वाले 4 कातिलों को उम्रकैद की सजा

गोली मारकर कत्ल करने वाले 4 कातिलों को उम्रकैद की सजा

शामली। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियो के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में शामली पुलिस द्वारा एक राय होकर गोली मारकर हत्या करने के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते 04 अपराधियों को न्यायालय कैराना द्वारा आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी एवं 32,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।

गौरतलब है कि वर्ष 2013 में थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्तगण 1. नरेन्द्र, 2. वीरेन्द्र, 3. परविन्दर उर्फ प्रमेन्दर, 4. सुरेन्द्र पुत्रगण हरीपाल निवासीगण ग्राम लपराना थाना झिंझाना जनपद शामली द्वारा राजवीर पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम लपराना थाना झिंझाना जनपद शामली की एक राय होकर गोली मारकर हत्या करने की घटना कारित की थी। घटना के संबंध में मृतक के भतीजे द्वारा थाना झिंझाना पर लिखित तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 53/2013 धारा 147, 148, 149, 302, 506 आईपीसी व 7 क्रि0ला0अ0 एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना झिंझाना पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। जिसका विचारण न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कैराना शामली में किया गया।

शामली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के आधार पर एक राय होकर गोली मारकर हत्या करने के मामले में न्यायालय द्वारा आज 4 अभियुक्तों नरेन्द्र, वीरेन्द्र, सुरेन्द्र, परविन्दर उर्फ प्रमेन्दर उपरोक्त को विचारणोपरान्त दोषी पाते हुए प्रत्येक को धारा 302/149 आईपीसी में आजीवन कठोर कारावास व 5,000/-, 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड व अर्थदण्ड अदा न करने पर 01-01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास, धारा 148 आईपीसी में 02-02 वर्ष कठोर कारावास व 1000/-,1000/- रुपये अर्थदंड व अर्थदण्ड अदा न करने पर 03-03 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 506 आईपीसी में 02-02 वर्ष कठोर कारावास व 1000/-,1000/- रुपये अर्थदंड व अर्थदण्ड अदा न करने पर 03-03 माह का अतिरिक्त कारावास एवं 7 सीएलएक्ट में 06-06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है तथा मुकदमा अपराध संख्या 86, 87, 88, 112/2013 धारा 25/27 आयुध अधिनियम में नरेन्द्र, वीरेन्द्र, सुरेन्द्र, परविन्दर उर्फ प्रमेन्दर उपरोक्त को 03-03 वर्ष कठोर कारावास की सजा व 1000/-,1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03-03 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। पीडित परिवार ने अभियुक्तों को सजा कराने में पुलिस द्वारा निभाई गयी महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा की है।

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