लखीमपुर के तिकुनिया कांड के आरोपी को मिली 15 दिन की पैरोल

लखीमपुर के तिकुनिया कांड के आरोपी को मिली 15 दिन की पैरोल

लखनऊ। प्रयागराज हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखीमपुर खीरी जनपद के तिकुनिया में पिछले साल की 3 अक्टूबर दिन रविवार को हुए तिकुनिया कांड मामले में अभियुक्त अंकित दास की 15 दिनों की पैरोल अर्जी मंजूर कर ली है। न्यायमूर्ति की ओर से चिकित्सीय आधार पर इलाज कराने के लिए आरोपी को 15 दिनों तक की अवधि के लिये रिहा करने का आदेश दिया गया है।

शुक्रवार को प्रयागराज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा लखीमपुर खीरी जनपद तिकुनिया में वर्ष 2021 की 3 अक्टूबर दिन रविवार को हुए केंद्रीय गृहराज्य मंत्री के दौरे के विरोध में किसानों द्वारा किये जा रहे आंदोलन के दौरान हुए हत्याकांड मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार टेनी के पुत्र आशीष मिश्र मोनू के साथ एक अन्य अभियुक्त अंकित दास की 15 दिनों की पैरोल को मंजूर कर लिया है।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने अंकित दास को चिकित्सीय आधार पर इलाज कराने के लिए 15 दिन की अवधि तक रिहा करने का आदेश दिया है। पैरोल पर रिहा किए गए अंकितदास को अब 15 दिनों के बाद अदालत के समक्ष समर्पण करना होगा।

उल्लेखनीय है कि इस मामले में अंकितदास की जमानत याचिका को 9 अगस्त को अदालत द्वारा पहले ही खारिज किया जा चुका है।

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