लखीमपुर हिंसा-मंत्री पुत्र की दिवाली जेल में मिलेगी या घर? फैसला 3 को

लखीमपुर हिंसा-मंत्री पुत्र की दिवाली जेल में मिलेगी या घर? फैसला 3 को

लखीमपुर खीरी। लखीमपुर के तिकुनिया में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत पर आज होने वाली सुनवाई टाल दी गई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई के लिए न्यायालय की ओर से 3 नवंबर की तिथि निर्धारित की गई है। अब मंत्री के करीबियों के बीच यह बात तेजी के साथ चर्चा का विषय बन रही है क्या धनतेरस या दीपावली से पहले आशीष मिश्रा जेल से बाहर आ पाएगा अथवा उसे कारागार में ही अपनी दीपावली बनानी होगी।

बृहस्पतिवार को लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर दिन रविवार को हुई हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे मिश्रा की जमानत अर्जी पर हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कहा गया है कि बाढ़ के कारण साक्ष्य व गवाही पूरी नहीं हो पाई है। जिला कारागार से भी आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। अभियोजन की ओर से केस डायरी प्रस्तुत करने के लिए अदालत से और अतिरिक्त समय की मांग की गई। अदालत में अभियोजन की अर्जी बाकायदा पढ़कर सुनाई गई। अभियोजन ने कहा कि जब्त किये गये आरोपी के मोबाइल की विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है।

इसके बाद जिला जज ने अगली सुनवाई के लिए 3 नवंबर की तिथि मुकर्रर कर दी है। उल्लेखनीय है लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने 21 अक्टूबर को अपनी जमानत अर्जी जिला जज की अदालत में दाखिल की थी। जिस पर जिला जज मुकेश मिश्रा ने सुनवाई के लिए 28 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की थी। अदालत दो अन्य आरोपियों आशीष पांडे एवं लवकुश की जमानत पर भी 3 नवंबर को ही सुनवाई करेगी।



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