बालिका के किडनैपर एवं रेपिस्ट को 10 साल का कठोर कारावास-जुर्माना..

बालिका के किडनैपर एवं रेपिस्ट को 10 साल का कठोर कारावास-जुर्माना..

मुजफ्फरनगर। तकरीबन 10 साल पहले मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव में रहने वाली 15 वर्षीय बालिका का अपहरण करने के बाद उसके साथ बलात्कार करने के मामले में दोषी पाए गए रेपिस्ट को अदालत द्वारा 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपी के ऊपर 27000 रुपए का जुर्माना भी किया गया है।

बुधवार को जिला अदालत के पॉक्सो कोर्ट न्यायालय के न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह की अदालत में हुई बलात्कार के मामले की सुनवाई के दौरान रेपिस्ट को 10 साल के कठोर करवा की सजा सुनाई गई है।

किडनैपिंग एवं रेप की यह घटना वर्ष 2014 की 7 जुलाई को मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव में उस समय अंजाम दी गई थी, जब गांव में रहने वाली 15 वर्षीय बालिका के परिवार के लोग खेती बाड़ी के सिलसिले में जंगल में खेत पर गए हुए थे।

इसी दौरान यासीन पुत्र कय्यूम निवासी मीरापुर थाना जानसठ मुजफ्फरनगर पीड़िता के घर पहुंचा और तकरीबन शाम के 5:00 बजे वह 15 वर्षीय बालिका को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। हालांकि परिवार के लोग यासीन को पहले से ही जानते थे।

परिजनों द्वारा इस बाबत मंसूरपुर पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस ने दौड़ धूप करते हुए आरोपी एवं बालिका को बरामद कर लिया। पूछताछ के दौरान बालिका ने बताया कि आरोपी यासीन ने उसका किडनैप करने के बाद उसके साथ बलात्कार भी किया है। पुलिस इस संबंध में मुकदमा कायम करके कार्यवाही में जुट गई थी और आरोपी को जेल भेज दिया था।

यह मामला जिला न्यायालय की विशेष पॉक्सो कोर्ट में चला जिसमें शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार अरोड़ा एवं दीपक गौतम ने जोरदार पैरवी करते हुए न्यायालय के सम्मुख कुल 6 गवाह पेश किये और विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रस्तुत की।

बुधवार को माननीय न्यायालय ने गुण दोष के आधार पर धारा 363, 366, 376 तथा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत पीड़िता के साथ बलात्कार के दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई।

विद्वान न्यायाधीश ने बलात्कारियों के ऊपर 27000 रुपए का अर्थ दंड भी किया है।

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