जेल में ही रहेंगे केजरीवाल- बोली HC गैर कानूनी नहीं CM की गिरफ्तारी

जेल में ही रहेंगे केजरीवाल- बोली HC गैर कानूनी नहीं CM की गिरफ्तारी

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शराब नीति घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में जेल भेजे गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल के भीतर ही रहेंगे। अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी को विशेष सुविधा नहीं दी जा सकती है।

मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ अदालत में अर्जी दाखिल करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उसे याचिका को खारिज कर दिया गया है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शराब नीति घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई थी।

कोर्ट ने कहा है कि खारिज की गई याचिका इस बात का फैसला करने के लिए थी कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है या नहीं। यह याचिका जमानत देने के लिए नहीं है। जस्टिस स्वर्णालता शर्मा ने कहा है कि राघव मूंगटा एवं शरद रेड्डी के बयान पीएमएलए के तहत रिकॉर्ड किए गए हैं।

प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए हैं कि वह दारू नीति घोटाला की साथ जिसमें शामिल थे और वह पूरी तरह से इसमें इंवॉल्व है। प्रवर्तन निदेशालय ने खुलासा किया है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी इस मामले में शामिल थे। सरकारी गवाहों के बयान किस तरह रिकॉर्ड किए गए इस बात पर शक करना कोर्ट और जज पर कलंक लगाने जैसा है।

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