15 दिन में हुआ इंसाफ-6 साल की मासूम से रेप के दोषी को फांसी

15 दिन में हुआ इंसाफ-6 साल की मासूम से रेप के दोषी को फांसी

नई दिल्ली। 6 साल की मासूम के साथ रेप करने वाले मोहम्मद मेजर को बिहार की अदालत द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई है। एडीजे षष्टम सह पॉक्सो एक्ट के स्पेशल जज ने 48 वर्षीय मेजर को दोषी पाते हुए सजा के साथ उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया है। महज 15 दिन के भीतर मिले इस इंसाफ के तहत बच्ची के परिवार को डीएलएसए सचिव को विक्टिम फंड से 10 लाख रूपये देने का आदेश भी अदालत की ओर से दिया गया है।

बृहस्पतिवार को बिहार के अररिया में 6 साल की मासूम से रेप करने वाले 48 वर्षीय मोहम्मद मेजर को एडीजे-6 सह पॉक्सो एक्ट के स्पेशल जज शशिकांत राय ने दोषी पाते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई है। सजा के साथ दोषी के ऊपर जुर्माना भी लगाया है। रेप के साथ ही एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में आजीवन सश्रम कारावास एवं 10000 रूपये का जुर्माना दोषी के ऊपर किया गया है। पोक्सों एक्ट में बच्ची के परिवार को डीएलएसए सचिव को विक्टिम फंड से 1000000 रुपए देने का आदेश भी अदालत ने दिया है। अदालत ने आरोप पत्र दायर होने के बाद केवल 3 सुनवाई और 15 दिन के भीतर दोषी को सजा सुनाते हुए एक मिसाल कायम की है। उल्लेखनीय है कि 1 दिसंबर को हुई घटना के बाद 12 जनवरी को जांच अधिकारी रीता कुमारी ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में 20 जनवरी को कोर्ट ने संज्ञान लिया। 22 जनवरी को आरोप गठित किया गया और 25 जनवरी को दोषी करार देने के बाद आज 27 जनवरी को सजा भी सुना दी गई है। आरोपी मेजर अररिया के भरगामा थाना क्षेत्र के वीरनगर पश्चिम का रहने वाला है। स्पेशल पीपी पाक्सो डॉ श्याम लाल यादव ने बताया कि एक दिसंबर 2021 की रात आठ बजे मेजर ने छह वर्षीया बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। कोर्ट में पेश किये गए गवाहों को सुनने और सबूतों को देखने के बाद जज शशिकांत राय ने आरोपी को सजा सुनाई।



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