जाट गैंग के सदस्य खूनी को कोर्ट ने अर्थदंड सहित सुनाई कारावास की सजा

जाट गैंग के सदस्य खूनी को कोर्ट ने अर्थदंड सहित सुनाई कारावास की सजा

शामली। एसपी सुकीर्ति माधव के निर्देशन में जनपद की मॉनिटरिंग सेल/अभियोजन द्वारा आयुध अधिनियम के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते शासन द्वारा चिन्हित माफिया आकाश जाट गैंग का सदस्य थाना कांधला का हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त विपुल उर्फ खूनी को न्यायालय द्वारा 2 वर्ष 06 माह के कारावास की सजा सुनाई गई और इसके साथ ही 4000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित भी किया गया।

गौरतलब है कि थाना कांधला पुलिस द्वारा आकाश जाट गैंग के सदस्य के विरुद्ध चोरी/लूट/रंगदारी/अपहरण/हत्या/अवैध हथियार रखने/हत्या का प्रयास जैसे 12 मुकदमों में लिप्त अभियुक्त विपुल उर्फ खूनी पुत्र नेत्रपाल निवासी ग्राम ताहरपुर भभीसा थाना कांधला जनपद शामली के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 06/08 धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें अभियुक्त के पास से 01 अवैध हथियार बरामद हुआ था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त विपुल उर्फ खूनी को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए थाना कांधला पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। न्यायालय में उक्त मामले का विचारण किया गया।

एसपी शामली द्वारा थाना कांधला/जनपद की मॉनिटरिंग सेल / अभियोजन कार्यालय को न्यायालय में पैरवी हेतु निर्देशित किया गया था। थाना कांधला/मॉनिटरिंग सेल/अभियोजन कार्यालय द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर सजा कराने में सफलता प्राप्त की है, जिसके क्रम में आज दिनांक 20 जून 2022 को न्यायालय द्वारा अभियुक्त विपुल उर्फ खूनी उपरोक्त को 02 वर्ष 06 माह का कारावास एवं 4000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा जुर्माना अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा होगी।

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