वकील की हत्या के मामले में दरोगा को उम्रकैद की सजा

वकील की हत्या के मामले में दरोगा को उम्रकैद की सजा

रायबरेली। उत्तर प्रदेश में रायबरेली की जिला अदालत ने दिनदहाड़े एक वकील की हत्या के आरोपी दरोगा को दोषी ठहराते हुए शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने इस हत्याकांड में षड्यंत्र रचने के एक आरोपी को सबूतों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अजय मौर्य ने बताया कि जिला जज अब्दुल शाहिद ने करीब सात वर्ष पहले इलाहाबाद के जिला न्यायालय में वकील की हत्या के अभियुक्त पुलिस उपनिरीक्षक शैलेंद्र सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

गौरतलब है कि 11 मार्च 2015 को इलाहाबाद के दीवानी न्यायालय परिसर में वकील नवी अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में मृतक अधिवक्ता के पिता मोहम्मद शाहिद सिद्दीकी ने संबन्धित थाने में हत्या के अभियुक्त दरोगा शैलेंद्र सिंह व षड्यंत्र के आरोपी राशिद सिद्दीकी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।

इस मामले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिये रायबरेली जिला अदालत में स्थानांतरित कर दिया था। जिला अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर दरोगा को हत्या का दोषी करार दिया है। वही षड्यंत्र रचने के आरोपी राशिद सिद्दीकी को बरी कर दिया है।

इस प्रकरण में मृतक के भाई और पिता की गवाही ने दरोगा शैलेंद्र सिंह को सजा दिलाने में काफी मदद की। यह मामला करीब सात वर्षों तक चला।

वार्ता

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